ITR ई-वेरिफिकेशन क्या है? आसान तरीके से समझें
हर साल आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद अंतिम कदम ई-वेरिफिकेशन होता है। इसका मतलब है आपका रिटर्न सरकार ने देख लिया, अब आपको इसे डिजिटल तरीके से मान्य करना है। अगर आपने ये काम नहीं किया, तो आपका रिटर्न ‘अधूरा’ कहा जाएगा और आपको नोटिस या जुर्माना मिल सकता है। इसलिए देर न करें, नीचे बताए गए सरल तरीकों से तुरंत ई-वेरिफिकेशन कर लें।
ई-वेरिफिकेशन के चार मुख्य तरीके
1. Aadhaar OTP – इन्कम टैक्स पोर्टल (ITR) में लॉगिन करके ‘Validate Aadhaar’ बटन दबाएँ, आपका मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो डाल दें और पुष्टि हो जाएगी। 2. Net Banking – अगर आपके बैंक ने इन्कम टैक्स पोर्टल को लिंक किया है, तो ‘Net Banking’ विकल्प चुनें, अपना यूज़र‑आईडी और पासवर्ड डालें, एक बार लॉ‑इन करने पर वेरिफिकेशन अपने‑आप हो जाता है। 3. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) – यह तरीका बड़े व्यवसायियों या प्रोफेशनल्स के लिए है। DSC को पोर्टल में अपलोड करें, फिर ‘Sign & Submit’ पर क्लिक कर दें। 4. प्रि‑ओडिकिशन पत्र (ऑफलाइन) – अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाते तो फॉर्म 15G/15H (यदि लागू हो) को भरें और आयकर कार्यालय में भेजें या डाक द्वारा भेजें। एक हफ्ते के अंदर आपका रिटर्न मान्य हो जाएगा।
सामान्य समस्या और उनका समाधान
कभी‑कभी OTP नहीं आता या नेटवर्क दिक्कत के कारण वेरिफिकेशन रुक जाता है। ऐसे में ‘Resend OTP’ बटन दबाएँ या दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर करें। यदि नेट‑बैंकिंग में लॉगिन नहीं हो रहा तो अपने बैंक को कॉल करके इन्कम टैक्स पोर्टल की अनुमति सक्रिय करवाएँ। DSC की तारीख समाप्त हो गई हो तो तुरंत नया सर्टिफिकेट खरीदें, पुराना काम नहीं करेगा।
ध्यान रखें कि ई‑वेरिफिकेशन केवल रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों में ही संभव है। अगर इस समय सीमा के बाहर हो गया, तो आपको संशोधित रिटर्न जमा करके फिर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा।
एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाकर रखें:
- आपका PAN, Aadhaar और बैंक खाते का लिंक अपडेटेड हो
- मोबाइल नंबर सही और एक्टिव हो
- DSC की वैधता की जाँच कर लें
- इन्कम टैक्स पोर्टल की यूज़र‑आईडी और पासवर्ड याद रखिए
इन सब को ध्यान में रखकर आप सिर्फ कुछ मिनट में अपना ITR ई‑वेरिफिकेशन कर सकते हैं. जल्दी कर लें, ताकि अगले साल की टैक्स प्लानिंग बिना किसी झंझट के शुरू कर सकें।
ITR ई-वेरिफिकेशन डेडलाइन 7 सितंबर: 15 सितंबर की बढ़ी तारीख भी बेकार क्यों पड़ सकती है

AY 2025-26 के लिए नॉन-ऑडिट केस में ITR भरने की समयसीमा 15 सितंबर तक बढ़ी है, पर 7 सितंबर एक अहम तारीख है। 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपकी रिटर्न ‘इनवैलिड’ हो जाएगी। फिर 15 सितंबर की बढ़ी हुई तिथि भी आपको सीधा फायदा नहीं देगी—या तो दोबारा फाइल करें या जुर्माना/ब्याज झेलें। जानें किसे क्या करना है और किस पर क्या असर पड़ेगा।