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ITR डेडलाइन 2025: CBDT का अलर्ट - आज ही फाइल करें, फ़ेक न्यूज़ से बचें

के द्वारा प्रकाशित किया गया Aashish Malethia    पर 26 सित॰ 2025    टिप्पणि(0)
ITR डेडलाइन 2025: CBDT का अलर्ट - आज ही फाइल करें, फ़ेक न्यूज़ से बचें

डेडलाइन का अपडेट और सरकार की स्थिति

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) की आख़िरी तिथि के बारे में साफ‑साफ बताया है। 2025‑26 के अस्सेसमेंट ईयर के लिए अब तक की पुष्टि यह है कि व्यक्तिगत करदाताओं और नॉन‑ऑडिट केसों के लिए अंतिम दिन ITR डेडलाइन 2025 16 सितंबर 2025 रहेगा। यह तिथि पहले 31 जुलाई तय थी, लेकिन फॉर्म में बड़े बदलाव और सिस्टम की टेस्टिंग के कारण इसे एक बार 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। फिर CBDT ने 15 सितंबर को फिर एक दिन जोड़कर 16 सितंबर कर दिया।

ऑडिट‑केस वाले व्यापारियों को थोड़ा अतिरिक्त समय मिला है – उन्हें अपना रिटर्न 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करना होगा। अब तक इस बारे में कोई और आधिकारिक विस्तार नहीं किया गया है।

फ़ेक न्यूज़ से कैसे बचें और क्या करें?

फ़ेक न्यूज़ से कैसे बचें और क्या करें?

सोशल मीडिया पर कई पोस्ट आज़ीब सगरी खबरें फैल रही हैं, जैसे कि डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ऐसे पोस्ट पूरी तरह झूठ हैं और आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। विभाग ने आप सभी से कहा है कि केवल मान्यताप्राप्त अधिसूचनाओं पर भरोसा करें – चाहे वह मंत्रालय के वेबपेज पर हो या आधिकारिक प्रेस रिलीज़ पर।

अगर आप अभी तक अपना ITR नहीं जमा कर पाए हैं तो दो विकल्प हैं:

  • यदि 16 सितंबर (या ऑडिट केसों के लिए 31 अक्टूबर) से पहले फाइल कर दें तो कोई दंड नहीं लगेगा।
  • अगर इस तिथि के बाद फाइल करना पड़े तो आप देर से फाइल कर सकते हैं, परन्तु दो तरह के जुर्माने लगेंगे:
  1. सेक्शन 234F के तहत देर से फाइल करने की फीस – पहले 5,000 रुपये, फिर 1 % तक बढ़ सकती है, यह आपके आय पर निर्भर करता है।
  2. सेक्शन 234A के तहत बकाया टैक्स पर 1 % प्रति माह का इंटरेस्ट, यानी देर से जमा की गई टैक्स राशि पर अतिरिक्त चार्ज।

इन जुर्मानों से बचना आसान है – बस समय से पहले अपना फॉर्म भर लें और सही दस्तावेज़ संलग्न करके ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कर दें। अगर आप डिजिटल सिस्टम से परिचित नहीं हैं तो नजदीकी टैक्‍स पेंशन ऑफिस या टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं।

आख़िरी बात – अगर आप समाचार दिखते देखते उलझन में पड़ रहे हैं, तो सीधे आयकर विभाग की वेबसाइट (incometax.gov.in) या CBDT के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जाएँ। वही सबसे भरोसेमंद स्रोत है।